उत्तर प्रदेशउत्तराखंडदेहरादूनराष्ट्रीयशिक्षास्वास्थ्य

पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन मामले में बाबा रामदेव व बालकृष्ण की तरफ से दायर माफीनामे को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज

Spread the love

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन मामले में  बाबा रामदेव और बालकृष्ण की तरफ से दायर माफीनामे को खारिज कर दिया। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए यह भी कहा कि ‘हम अंधे नहीं हैं।’ कोर्ट ने बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण से कहा कि आप एक्शन के लिए तैयार रहें।

उच्चतम न्यायालय ने कहा कि हम रामदेव, पतंजलि आयुर्वेद के MD के माफी मांगने के हलफनामे को स्वीकार करने से इनकार करते हैं। भ्रामक विज्ञापन मामले में रामदेव, पतंजलि आयुर्वेद के MD द्वारा माफी मांगने संबंधी हलफनामे पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘हम इतने उदार नहीं होना चाहते।’

सुप्रीम कोर्ट ने भ्रामक विज्ञापन मामले में पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने को लेकर उत्तराखंड राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण के प्रति कड़ी नाराजगी जताई।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *