उत्तराखंड में अब जमीन रजिस्ट्री शुल्क हुआ दो गुना
देहरादून । उत्तराखंड सरकार ने रजिस्ट्री शुल्क दोगुना कर दिया है, जो अब ₹25,000 से बढ़कर ₹50,000 हो गया है।
यह बदलाव उत्तराखंड में घर और जमीन खरीदना महंगा बनाता है और इसके लिए महानिरीक्षक निबंधन कार्यालय ने सभी जिलों को संशोधित दरें लागू करने का आदेश जारी कर दिया है।
- पंजीकरण शुल्क: पहले 25,000 रुपये तक सीमित था, जो अब बढ़कर 50,000 रुपये हो गया है।
- प्रभाव: पूरे उत्तराखंड में संपत्ति खरीदना महंगा हो गया है, जिसमें देहरादून और मसूरी जैसे शहर भी शामिल हैं।
- लागू: इस नए नियम को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
- कारण: यह शुल्क स्टांप विभाग की विभिन्न गतिविधियों के लिए उपयोग किया जाता है।
यह बदलाव उत्तराखंड में घर और जमीन खरीदना महंगा बनाता है और इसके लिए महानिरीक्षक निबंधन कार्यालय ने सभी जिलों को संशोधित दरें लागू करने का आदेश जारी कर दिया है।
- पंजीकरण शुल्क: पहले 25,000 रुपये तक सीमित था, जो अब बढ़कर 50,000 रुपये हो गया है।
- प्रभाव: पूरे उत्तराखंड में संपत्ति खरीदना महंगा हो गया है, जिसमें देहरादून और मसूरी जैसे शहर भी शामिल हैं।
- लागू: इस नए नियम को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
- कारण: यह शुल्क स्टांप विभाग की विभिन्न गतिविधियों के लिए उपयोग किया जाता है।
