उत्तराखंड

नैनीताल हाईकोर्ट का अहम फैसला, सिडकुल में हुई भर्तियों की एसआईटी जांच करवाए सरकार

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नैनीताल हाईकोर्ट का अहम फैसला, सिडकुल में हुई भर्तियों की एसआईटी जांच करवाए सरकार

नैनीताल । हाईकोर्ट ने बुधवार को 2016 में सिडकुल पंतनगर में 40 पदों पर नियम विरुद्ध तरीके से की गई नियुक्तियों के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने सरकार को तीन माह के भीतर एसआईटी के माध्यम से इसकी जांच पूरी कराने के निर्देश देते हुए जनहित याचिका को अंतिम रूप से निस्तारित कर दिया है।

सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा एवं न्यायमूर्ति एनएस धानिक की खंडपीठ में हुई। हल्द्वानी निवासी प्रकाश पांडे ने जनहित याचिका दायर की है। इसमें कहा है कि 2016 में सिडकुल पंतनगर में विभिन्न 40 से 45 पदों के सापेक्ष नियुक्ति के लिए विज्ञप्ति जारी हुई थी। इन पदों के लिए कई अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन किया गया था, लेकिन इन पदों के लिए कोई लिखित परीक्षा नहीं हुई। जिन लोगों की नियुक्ति की गई, वे सभी बिना लिखित परीक्षा में बैठे पद के पात्र घोषित किए गए।

यही नहीं सभी नियुक्त अभ्यर्थी किसी न किसी राजनेता से संबंधित हैं। याची ने इस पूरे मामले की जांच उच्चस्तरीय कमेटी से कराने की गुहार लगाई है। जबकि सरकार की ओर से सुनवाई के दौरान कहा गया कि इस मामले में एसआईटी की जांच चल रही है। बुधवार को सुनवाई में कोर्ट ने सरकार को तीन माह के भीतर एसआईटी के माध्यम से इसकी जांच पूरी कराने के निर्देश देते हुए जनहित याचिका को अंतिम रूप से निस्तारित कर दिया है।

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