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विदेशी यात्रियों के लिए नियम जारी ,होना होगा 7 दिन क्वारंटाइन

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नई दिल्ली, एजेंसी। भारत में  कोरोना और ओमिक्रोन जमकर रफ्तार पकड रहा है ।मौजूदा हालातो को मध्यनजर रखते हुए भारत सरकार ने विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए नई गाइलाइंस जारी की है। जिसके मुताब‍िक, विदेश से आने वाले सभी यात्रियों को 7 दिन के लिए होम क्वारंटाइन होना जरूरी होगा। आठवें दिन यात्रियों का आरटी-पीसीआर टेस्ट किया जाएगा। 

कोरोना लगातार गति पकड़ रहा है। दूसरी लहर के बाद अब तीसरी लहर भी अपना भयानक रूप दिखा सकती है। प्रशासन लगातार बढ़ते कोरोना को देखते हुए नियमो काअनुपालन करने की मांग कर रहा है ।जिसमे विदेश से आये यात्रियों को लेकर गाइड लाइन जारी की गयी है । इस सम्बन्ध में स्वास्थ्य मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए बताया कि अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, जिससे कोरोना के ओमिक्रोन वैरिएंट के संक्रमण को रोका जा सके। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि कोरोना की गंभीर स्थिति के मद्देनजर ये निर्णय ल‍िया कि विदेश से आने वालों को तुरंत ही बाहर निकलने या इधर उधर घूमने की इजाजत नहीं होगी। उन्हें पहले होम क्वारंटाइन में रहना होगा। इसके आठ दिन बाद आरटी-पीसीआर टेस्ट कराना जरूरी होगा।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि सभी यात्रियों को एयर सुविधा पोर्टल पर अपने बारे में पूरी और सही सूचना देनी होगी। यात्रा तिथि से 14 दिन पहले तक की गई अन्य यात्राओं का विवरण भी देना होगा। यात्री को नेगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट को अपलोड करना होगा। ये टेस्ट यात्रा तिथि से अधिकतम 72 घंटे पहले का हो। टेस्ट रिपोर्ट की विश्वसनीयता का भी शपथ पत्र देना होगा। हर यात्री को लिखकर देना होगा कि वे क्वारंंटाइन, हेल्थ मॉनिटरिंग से जुड़े सभी नियमों का पालन करेंगे। कोरोना टेस्ट में नेगेटिव आने के बावजूद यात्री 7 दिनों के लिए अनिवार्य होम क्वारंटीन में रहेंगे और आठवें दिन उनका आरटीपीसीआर टेस्ट होगा।

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