यदि बच्चे का निजी स्कूलों में कराना है प्रवेश, 5 मई तक शिक्षा विभाग के पोर्टल पर करें आरटीई के लिए आवेदन
यदि बच्चे का निजी स्कूलों में कराना है प्रवेश, 5 मई तक शिक्षा विभाग के पोर्टल पर करें आरटीई के लिए आवेदन
देहरादून। यदि आप निजी स्कूलों में प्रवेश के इच्छुक हैं और कमजोर वर्ग से हैं। साथ ही शिक्षा का अधिकार (आरटीई) के पात्र हैं तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। पात्र अभ्यर्थी पांच मई तक शिक्षा विभाग के पोर्टल पर आरटीई के लिए आवेदन कर सकते हैं।
अभी तक प्रदेशभर के सभी जिलों में 24,043 अपवंचित एवं कमजोर वर्ग से छात्र-छात्राओं ने निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए आवेदन कर लिया है। सबसे अधिक 8688 छात्र-छात्राओं ने देहरादून जिले और सबसे कम 43 छात्र-छात्राओं ने रुद्रप्रयाग जिले से आवेदन किया है।
राज्य अपर परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा डा. मुकुल कुमार सती ने बताया कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत सभी प्रकार की निजी स्कूलों को अपने यहां 25 प्रतिशत निर्धन छात्र-छात्राओं को दाखिला देना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि कुछ विद्यालयों में छात्र पंजीकरण एवं विद्यालय का पंजीकरण पूर्ण रूप से नहीं हो पाया है। इसमें देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार व ऊधमसिंहनगर जिले में आवेदन करने वाले बच्चों के आवेदनों की जांच के लिए अतिरिक्त समय मांगा गया था, इसे देखते हुए आनलाइन आवेदन की तिथि में संशोधन किया गया है। अब अभ्यर्थी पांच मई तक आरटीई के लिए आवेदन कर सकते हैं।
डा. मुकुल कुमार सती ने कहा कि संबंधित अभिभावक अपने बच्चे का आवेदन पोर्टल पर पंजीकृत करने के तत्काल बाद अनिवार्य रूप से समस्त दस्तावेजों को उपशिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा करें।
महत्वपूर्ण तिथियां
– 15 मई को उपशिक्षा अधिकारी कार्यालय आवेदन करने वाले पत्रों की जांच पूरी करेगा। साथ ही आवेदन करने वाले बच्चों के दावे की जांच की जाएगी
-17 मई को विद्यालयों में आवेदन करने वाले विद्यार्थियों की प्रवेश के लिए लाटरी खोली जाएगी
-18 मई को लाटरी से निकाले गए परिणाम की प्रति उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में चस्पा होगी। साथ ही पोर्टल पर रिपोर्ट अपलोड करनी होगी
-20 मई से 15 जुलाई के बीच शिक्षा का अधिकार आरटीई के तहत प्रवेश होंगे
-16 से 20 जुलाई के बीच निजी विद्यालयों को आइटीई में किए प्रवेश का विवरण पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
