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गौरीकुंड-केदारनाथ पैदल मार्ग पर घोड़े को सिगरेट पिलाने के मामले में पुलिस ने दो पशु संचालकों के खिलाफ मुकदमा किया दर्ज

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रुद्रप्रयाग। गौरीकुंड-केदारनाथ पैदल मार्ग पर थारू कैंप में घोड़े-खच्चर को सिगरेट पिलाने के मामले में पुलिस ने दो पशु संचालकों के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम में मुकदमा दर्ज किया है। यात्रा शुरू होने के बाद से अभी तक पशु क्रुरता मामले में 14 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे दो वीडियो, जिसमें घोड़े की नाक में सिगरेट डाली जा रही है। पुलिस ने इन दोनों वीडियो की पड़ताल की तो पाया कि गौरीकुंड-केदारनाथ पैदल मार्ग पर छोटी लिनचोली के समीप थारू कैंप का यह मामला है।

मामले में संबंधित सेक्टर मजिस्ट्रेट की शिकायत पर घोड़ा संचालक के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस अधीक्षक डाॅ. विशाखा अशोक भदाणे ने बताया कि घोड़े को सिगरेट पिलाने का यह पहला मामला है। पूरे पैदल मार्ग पर घोड़ा-खच्चरों की मॉनीटरिंग के लिए जरूरी कार्रवाई की जा रही है।

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